लॉकडाउन 4.0 को लेकर आज जारी होंगे दिशानिर्देश, मिलने जा रही हैं ये 10 छूट!
Lockdown 4.0 Guidelines: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार से शुरू हो रहे कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 संबंधी दिशा-निर्देशों की घोषणा से पहले अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को कई बैठकें कीं थीं. अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को करीब पांच घंटे के लिए नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में गृह सचिव अजय भल्ला सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं. हालांकि, शाह की बैठकों की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सकी है. लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए रविवार यानी आज नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.
लॉकडाउन 4.0 में ग्रीन जोन को पूरी तरह खोल दिया जाएगा, ऑरेंज जोन में बेहद कम बंदिश होगी जबकि रेड जोन के निषिद्ध क्षेत्रों में ही सख्त पाबंदियां होंगी.
लॉकडाउन 4.0 में क्या नया होगा और क्या छूट मिल सकती है? (What will be Relaxation in lockdown 4.0)
- ग्रीन जोन में इंडस्ट्री को मंजूरी संभव है. ऑरेंज और रेड जोन में बाजार को खोलने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा सकता है जो गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिये ऑड-ईवन नीति अपना सकती हैं.
- कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सैलून, नाई की दुकानें और चश्मों की दुकानों को रेड जोन में खोलने की मंजूरी दी जा सकती है.
- चुनिंदा रूट पर उड़ानें भी चालू की जा सकती है. रेलवे और घरेलू विमान सेवाओं के धीरे-धीरे और आवश्यकता आधारित परिचालन अगले सप्ताह से होने की संभावना है, लेकिन दोनों क्षेत्रों के पूर्ण रूप से खुलने की संभावना नहीं है.
- मेट्रो, बस सेवा शुरू हो सकती है. श्रमिक ट्रेनों की संख्या बढ़ सकती है. स्थानीय ट्रेनें, बसें और मेट्रो सेवाएं देश में रेड जोन के गैर-निषिद्ध क्षेत्रों (नॉन कंटेनमेंट जोन) में सीमित क्षमता के साथ चलना शुरू कर सकती हैं.
- यात्रियों की सीमित संख्या के साथ ऑटो और टैक्सियों को अब रेड जोन में चलने की अनुमति दी जा सकती है.
- गैर निषिद्ध क्षेत्रों में नाई की दुकानें खुल सकती हैं. रेस्तरां खुल सकते हैं. स्थानीय बाजार भी खुल सकती है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- घरेलू उपकरण मरम्मत की दुकानों को खोला जा सकता है.
- रेड, ऑरेंज और ग्रीन- के निर्धारण का अधिकार राज्यों को दिया जा सकता है.
- रेड जोन में भी निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये ई-कॉमर्स कंपनियों को इजाजत दी जा सकती है. ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले ही ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री की इजाजत है.
- स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल को देश में कहीं भी खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.